सीबीआई ने पुडुचेरी में रिश्वतखोरी के एक मामले में सहायक श्रम आयुक्त को गिरफ्तार किया; एक लाख रुपये बरामद

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, पुडुचेरी के एक सहायक श्रम आयुक्त (मध्य) और एक निजी व्यक्ति को रिश्वतखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने 21 अगस्त 2025 को आरोपी सहायक श्रम आयुक्त, एक निजी कंपनी के तीन कार्मिकों, एक निजी व्यक्ति और अन्य अज्ञात लोक सेवकों व निजी व्यक्ति(यों) के विरुद्ध यह मामला दर्ज किया था। उन पर आरोप है कि आरोपी सहायक श्रम आयुक्त ने एक निजी व्यक्ति के माध्यम से निजी कंपनी, जिसका प्रतिनिधित्व कंपनी के तीन कार्मिकों द्वारा किया गया था और जिसने त्रिची में एनएचएआई की सड़क का ठेका लिया था, को दो श्रम लाइसेंस जारी करने के लिए अवैध रूप से एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। उक्त ठेके के लिए, कंपनी ने सहायक श्रम आयुक्त (मध्य), पुडुचेरी के कार्यालय में दो श्रम लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। चूँकि कंपनी के पास श्रम लाइसेंस नहीं था, इसलिए उसका भुगतान एनएचएआई के पास लंबित था।

मामला दर्ज होने के बाद, आरोपी लोक सेवक और उस निजी व्यक्ति (जिसके माध्यम से रिश्वत मांगी गई थी) को हिरासत में लिया गया और आरोपी लोक सेवक के कार्यालय कक्ष से एक लाख रुपये की राशि बरामद की गई। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गिरफ्तार आरोपी लोक सेवक और निजी व्यक्ति को पुडुचेरी में न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और दिनांक 04.09.2025 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सीबीआई ने आरोपी लोक सेवक के आधिकारिक और आवासीय परिसरों तथा तमिलनाडु के थेनी में एक निजी कंपनी के परिसरों की तलाशी ली, जिनसे आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद हुए। राजस्थान में आरोपी लोक सेवक के पैतृक स्थान पर तलाशी जारी है।

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